एमपी के सतना में हत्यारे पति को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा, बोरे में शव भर कर ले जाते हुए पकड़ा गया था आरोपी

MP Satna News: न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर पति को 10 हजार के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

Update: 2022-09-25 10:20 GMT

MP Satna News: एमपी के सतना जिले के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी ने पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति राजेश पाल उर्फ कल्लू पाल 43 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर पति को 10 हजार के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी पति को जेल भेज दिया गया है। मामले की पैरवी शासन की तरफ से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने की।

क्या है मामला

सहायक अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी राजेश पाल शहर के टिकुरिया टोला सुंदर आटा चक्की के पास जगदीश कुशवाहा के मकान में किराए से रहता था। 29 अक्टूबर 2019 की रात 9 बजे मकान मालिक ने सभी किराएदारों के आ जाने के बाद मेन गेट में ताला लगा दिया। रात 3 बजे आरोपी राजेश ने जगदीश को उठाया और कहा कि उसे सब्जी की दुकान लगाने जाना है, वह गेट खोल दे। लेकिन जगदीश ने रात के तीन बजे गेट खोलने से मना कर दिया। सुबह 4 बजे जगदीश की नींद खुली तो उसने देखा कि राजेश उसके दरवाजे के समीप ही खड़ा हुआ है। इसके बाद जगदीश ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब राजेश एक बोरे को घसीटते हुए ले जा रहा था तो जगदीश ने बोरे को छु लिया। कुछ संदेह होने पर जगदीश ने गेट का दरवाजा बंद कर शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर जमा हुई भीड़ ने जब बोरे को खोल कर देखा तो उसमें राजेश की पत्नी रेखा की लाश थी।

बताई आत्महत्या की कहानी

पकडे़ जाने पर युवक ने बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश को वह अपने गांव घुंघुचिहाई ले जा रहा है। लेकिन लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होने उसे पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पश्चात युवक को थाने ले गई और उसकी पत्नी के शव को अस्पताल भेजवाया।

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