रीवा में दहेज के लिए पत्नी की हत्या, पति को उम्रकैद की सजा

रीवा में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने दहेज के लिए पत्नी का गला घोंटकर हत्या की थी और फिर आत्महत्या का नाटक किया था।

Update: 2024-10-24 07:29 GMT

रीवा, मध्य प्रदेश।  रीवा में एक दहेज हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह घटना 26 सितंबर 2022 की है, जब चोरहटा थाने के अंतर्गत आने वाले खोखम गांव की निवासी श्रद्धा सिंह, पत्नी कश्मीर सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ पाया गया था।

मामले की प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या माना गया था, और तत्कालीन सीएसपी एसएन प्रसाद ने इस संदर्भ में मर्ग जांच की थी। पुलिस ने पहले पति और अन्य आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया था। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी और चिकित्सकीय परीक्षण हुआ, पूरा मामला हत्या का निकला।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की थी और बाद में उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ी और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने पैरवी की। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया।

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