रीवा में एक आरोपी को 20 व दो आरोपियों को 13-13 वर्ष का सश्रम कारावास, यह है मामला

Rewa News: एमपी के रीवा जिले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। नशे का अवैध कारोबार करने वाले एक आरोपी को 20 वर्ष एवं दो को 13-13 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

Update: 2023-08-19 06:47 GMT

एमपी के रीवा जिले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। नशे का अवैध कारोबार करने वाले एक आरोपी को 20 वर्ष एवं दो को 13-13 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताये जाने का आदेश दिया है। एक मामले की पैरवी लोक अतिरिक्त अभियोजक नीलग्रव पाण्डेय व दूसरे की पैरवी लोक अभियोजक शशि तिवारी कर रही थीं।

घर से मिली थी 15 पेटी नशीली सिरप

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रव पाण्डेय ने बताया कि 16 सितंबर 2014 को मुखबिर की सूचना पर बैकुंठपुर पुलिस ने राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पुत्र रामानुज प्रसाद त्रिपाठी 51 वर्ष निवासी पाली 301 थाना बैकुन्ठपुर के घर में दबिश दिया था। इस दौरान घर से 15 पेटी नशीली सिरप बरामद हुई थी। लिहाजा आरोपी राजेन्द्र त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि उसका एक साथी भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्र. 108/14 के अन्तर्गत थाना बैकुन्ठपुर में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। जहां से मप्र स्वापक औषधि मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8(सी) सहपठित धारा 21(वी) एवं धारा 29(1) तथा अधिनियम 1985 की धारा 2 (8-ए)(5) सहपठित धारा 27-ए के अन्तर्गत दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगाताये जाने की दण्डादेश पारित किया गया। उक्त फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने सुनाया है।

710 शीशी नशीली सिरप हुई थी बरामद

व्हीं एक अन्य प्रकरण में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस केशव सिंह की अदालत ने दो आरोपियों को 13-13 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि 18 जनवरी 2021 को रायपुर कर्चुलियान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहम्मद स्लाम उर्फ छोटे पुत्र बलि मोहम्मद 54 वर्ष एवं ताज मोहम्मद पुत्र बलि मोहम्मद 62 वर्ष निवासी रायपुर कर्चुलियान के घर में दबिश दिया था। इस दौरान मौके से 710 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई थी। लिहाजा पुलिस ने उक्त दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया था। इसके बाद चालान न्यायालय में पेश किया था। जहां विचारण के दौरान न्यायालय ने उक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। लिहाजा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8सी एवं 21सी समेत धारा 20बी के तहत आरोपियों को 13-13 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगताये जाने का आदेश दिया है।

Tags:    

Similar News