रीवा कोर्ट का फैसला: डकैतों को आजीवन कारावास की सजा, दो युवकों का अपहरण कर फिरौती मांगी थी

फिरौती के लिए दो युवकों का अपहरण करने वाले डकैतों को रीवा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।;

facebook
Update: 2024-01-21 07:19 GMT
Life imprisonment

Life imprisonment

  • whatsapp icon

रीवा। फिरौती के लिए दो युवकों का अपहरण करने वाले डकैतों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। घटना 16 दिसम्बर 2017 की है।

क्या है मामला

पनवार थाने में फरियादी छेदीलाल पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पुत्र सुरेश पटेल भतीजे तारेश पटेल के साथ गांव में खेत की रखवाली करने गया था। उसी समय हथियाबंद बदमाश आए और दोनों का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने भतीजे के मोबाइल से फोन दोनों युवकों को छोड़ने के एवज में 11 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सूचना पर पुलिस ने दोनों युवकों को मुक्त करवाकर डकैतों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में राजबहादुर कोल पिता फूलमन निवासी बौसड़ पनवार, रामदयाल उर्फ झालिम कोल पिता रामलाल बौसड़, अमरजीत उर्फ लाला कोल पिता बिरजा उर्फ बृजलाल निवासी मुरकटा मानिकपुर, राजकुमार कोल पिता बाबूलाल निवासी कमरउहा रैपुरा यूपी को गिरफ्तार किया और उनको न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया था।

इस प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश मप्र डकैती एवं व्यवहार प्रभावित क्षेत्र अधिनियम विक्रम सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की। न्यायालय ने दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अमरजीत उर्फ लाला कोल, राजकुमार कोल, देवा उर्फ समयलाल कोल को आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी राजकुमार कोल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अपहरण का एक आरोपी महेन्द्र पासी उर्फ धोनी निवासी गौरिया थाना रैपुरा यूपी अभी फरार है जिसके खिलाफ अलग से विचारण होगा।

Tags:    

Similar News