योजनाओ से जुड़ी शिकायतों का निराकरण करने रीवा कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
Rewa MP News: रीवा कलेक्ट्रेट (Rewa Collectrate) सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल (Collector Pratibha Pal) ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों (CM Helpline Cases) के निराकरण की विभागवार समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन के एजेंण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जननी सुरक्षा योजना तथा प्रसूति सहायता के लंबित प्रकरणों में राशि का वितरण कराके प्रकरण निराकृत करें।
कार्यपालन यंत्री पीएचई नल जल योजनाओं की सतत निगरानी रखें। बिगड़े हैण्डपंपों का सुधार के लिए अभियान चलाये। हैण्डपंपों तथा नल जल योजनाओं के सुधार का प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करें। जल जीवन मिशन के कार्यों की भी कड़ी निगरानी करें यह शासन की सर्वोंच्च प्राथमिकता की योजना है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तकनीकी अधिकारियों के दल से नल जल योजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी करें।
कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा किसान सम्मान निधि से जुड़ी शिकायते तत्परता से निराकरण करें। विद्युत वितरण कंपनी में 1180 शिकायतें लंबित हैं इनमे से अधिकांश बिजली बिलों में सुधार के लिए हैं। संभागीय यंत्री सभी प्रकरणों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें।
जिला श्रमपदाधिकारी संबल योजना में मजदूरों के पंजीयन तथा कर्मकार मंडल की योजनाओं से संबंधित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण करायें। जिला शिक्षा अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रकरणों के निराकरण में विशेष ध्यान दें।
जिला प्रबंधक सड़क विकास निगम भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों को एसडीएम से संपर्क कर निराकृत करायें। कलेक्टर ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी रीवा आ रहे हैं। रीवा में एसएएफ मैदान में आयोजित राष्ट्रीय पंचायतराज सम्मेलन तथा 4 समूह नल जल योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे। अधिकारियों को प्रधानमंत्री जी के दौरा के संबंध में अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। कोई भी अधिकारी तथा कर्मचारी प्रधानमंत्री जी का दौरा पूरा होने तक लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जायेगा।