रीवा: चाकू मारकर हत्या करने के जुर्म में आरोपी को उम्रकैद
रीवा में चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 2022 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई थी।
रीवा ज़िले की चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने एक हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह घटना 27 अप्रैल 2022 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ले में हुई थी। आरोपी प्रदीप लोनिया और सुजीत लोनिया ने प्रमोद लोनिया की भांजी सिमरन को थप्पड़ मार दिया था। जब प्रमोद लोनिया उसके घर पहुंचा, तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज की और चाकू से हमला कर दिया। घायल प्रमोद को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
आरोपी को मिली सज़ा
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडवोकेट विकास द्विवेदी ने पैरवी की और 16 गवाहों के बयान कराए। इस बीच आरोपी प्रदीप लोनिया की जेल में ही मौत हो गई। न्यायालय ने दूसरे आरोपी सुजीत लोनिया को हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद और ₹7,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
चिन्हित अपराध में शामिल था मामला
यह मामला चिन्हित अपराध में शामिल था और इसकी विवेचना एसआई केएल बागरी ने की थी। जांच के बाद चालान कोर्ट पेश किया गया था।