रीवा: दहेज़ एक्ट के मामले में 1 साल की सजा

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Update: 2024-05-07 04:24 GMT
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रीवा। मारपीट एवं दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पनवार थाना में आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध था। दहेज एक्ट के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी दिनेश पाण्डेय पिता गंगा प्रसाद पाण्डेय एवं दिलीप पाण्डेय पिता गंगा प्रसाद पाण्डेय, निवासी बरेलीकला थाना पनवार रीवा को मारपीट एवं दहेज प्रताड़ना के अपराध का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

अभियोजन कार्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला एडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया का विवाह 04 मई 2001 को हिन्दू रीति रिवाज से अभियुक्त दिनेश पाण्डेय के साथ संपन्न हुआ था। पिता ने दहेज में एक लाख पच्चीस हजार नकद, एक बाइक, तिलक में पच्चीस हाजर का समान व सोने एवं चांदी के आभूषण एवं दैनिक उपयोग का सामान दिया था।

शादी के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा उसके सारे गहने छुड़ा लिये और कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुझे और तेरे भाई, मां-बाप को जान से खत्म कर देगे। दहेज की मांग को लेकर मारपीट की शिकायत पीड़िता ने पनवार थाना में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चलान प्रस्तुत किया। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धीरज सिंह, तहसील तयोंथर ने की।

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