त्योंथर वीजेपी प्रत्याशी को हाईकोर्ट से राहत: रीवा कलेक्टर ने जिला बदर का आदेश दिया था, कोर्ट ने 20 नवंबर तक राहत दी
रीवा के त्योंथर विधानसभा VJP प्रत्याशी अरुण कुमार गौतम उर्फ कमांडो समेत 10 लोगों को कलेक्टर ने जिला बदर के आदेश दिए थे। आदेश के 24 घंटे के अंदर प्रत्याशी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
रीवा कलेक्टर ने बुधवार 8 नवंबर को त्योंथर विधानसभा के विंध्य जनता पार्टी (VJP) के प्रत्याशी अरुण कुमार गौतम समेत 10 लोगों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए थे। कलेक्टर के आदेश में इन सभी को 48 घंटे के अंदर जिले की सीमा से बाहर होने की बात कही गई। वीजेपी प्रत्याशी अरुण ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट ने अरुण की याचिका पर राहत दी है। अरुण कुमार गौतम को 20 नवंबर तक रीवा में रहने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी है।
रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की पार्टी VJP ने अरुण कुमार गौतम उर्फ कमांडो को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन नामांकन वापसी के पांचवे दिन रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने अरुण कुमार गौतम 'कमांडो' को जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिए। जोरिहा टोला सोनौरी थाना सोहागी निवासी गौतम के खिलाफ थानों में शासकीय कर्मचारी से मारपीट करने समेत 16 केस दर्ज हैं।
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विधानसभा चुनाव नामांकन अवधि के दौरान जिलाबदर मामले में सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कमांडो अपना पक्ष रखने के लिए कलेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसी आधार पर कलेक्टर ने उन्हें एक साल के लिए जिलाबदर कर, 48 घंटे के अंदर रीवा छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद कमांडो ने हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर 20 नवंबर तक उन्हें छूट मिली है।
कमांडो ने बताया कि राजनीतिक दबाव में जारी आदेश में कोर्ट के संज्ञान में तथ्य लाए गए, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी करने में देरी को आधार मानते हुए राहत दी है। 20 नवंबर को कमिश्नर कोर्ट अपील करने को कहा है।
खरगोन और रतलाम में भी ऐसे मामले
खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की ओर से भी जिलाबदर के आदेश AIMIM प्रत्याशी के विरुद्ध जारी किया गया था। इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के जिलाबदर प्रत्याशी को इंदौर में रहकर प्रचार की अनुमति दे दी है। आदेश के मुताबिक इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी खरगोन निवासी यासिर इब्राहिम वोटिंग के दिन तक इंदौर में रह सकेंगे। उधर, रतलाम जिले के जावरा से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जीवन सिंह को जिलाबदर का नोटिस देने पर उनके द्वारा भी अपील की गई, जिसके बाद जिलाबदर का आदेश जारी होने से रोक दिया गया।
जिलाबदर होने वालों के नाम भी अजब-गजब
जिलाबदर बदमाशों के नाम भी अजब-गजब रूप में सामने आ रहे हैं। कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नई बस्ती अमेहटा थाना कैमोर निवासी 21 वर्षीय गुल्ला उर्फ रसगुल्ला उर्फ सोनू कोल को जिलाबदर किया गया।
एक अन्य बदमाश पप्पू चटका उर्फ हसीन कुरैशी पिता मोह. सईद कुरैशी 31 साल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। चटका झुग्गी नं. 462 छोटी मस्जिद के पास रोशनपुरा, थाना अरेरा हिल्स, भोपाल का निवासी है और वर्ष 2006 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है। खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुराना मछली बाजार थाना महेश्वर निवासी विजय ऊर्फ बम पिता कैलाश वर्मा को हर शुक्रवार को थाने में हाजिरी देने के लिए कहा है। साथ ही 50 हजार रुपए का बांड भी भराया है।