रीवा में किशोरी से गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद, एक अन्य दुष्कर्मी को भी आजीवन कारावास

रीवा में एक किशोरी से गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक अन्य मामले में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है।

Update: 2024-12-05 08:09 GMT

रीवा ज़िले के त्योंथर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) कोर्ट ने एक किशोरी से गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों अंकेश सिंह उर्फ दद्दा और अतुल सिंह पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

क्या था मामला?

8 अप्रैल 2019 को एक किशोरी अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 11 जुलाई को किशोरी को बरामद किया। किशोरी ने बताया कि आरोपी अंकेश सिंह उसे चेन्नई ले गया था और वहां एक कमरे में बंद करके उसके साथ बलात्कार किया। इसके साथ ही अतुल सिंह ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया।

दोषियों को मिली सज़ा

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरी जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी धीरज सिंह ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

एक अन्य मामले में भी उम्रकैद

एक अन्य मामले में भी न्यायालय ने एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी लवलीन कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला महिला थाने में दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। 12वें अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो) में इस मामले की सुनवाई हुई और आरोपी को दोषी पाया गया।

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