रीवा जिले में रिटायर्ड एसडीओ का अपहरण करने वाले डकैतों को आजीवन कारावास की सजा
Rewa News: एमपी के रीवा जिला अंतर्गत वन विभाग के रिटायर्ड एसडीओ का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले डकैतों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह घटना करीब 6 साल पहले डभौरा थाना क्षेत्र में हुई थी।
एमपी के रीवा जिला अंतर्गत वन विभाग के रिटायर्ड एसडीओ का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले डकैतों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष न्यायाधीश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विक्रम सिंह की अदालत ने उक्त फैसला शुक्रवार को सुनाया है। यह घटना करीब 6 साल पहले डभौरा थाना क्षेत्र में हुई थी। डकैतों का उक्त गिरोह क्षेत्र में तराई अंचल में आतंक का पर्याय बना हुआ था।
क्या है मामला
अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि 18 अगस्त 2017 को वन विभाग के रिटायर्ड एसडीओ प्रभुनाथ तिवारी अपने डभौरा स्थित मकान में थे। सुबह पांच बजे उठकर हरदोली रोड़ में घूमने गये थे लेकिन लौट कर नहीं आये। परिजनों ने डभौरा थाना पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई थी। इसी बीच डकैतों ने परिजनों को फोन किया और एसडीओ के अपहरण किये जाने की सूचना दी। इतना ही नहीं पकड़ छोड़ने के लिये 11 लाख रुपये की डिमांड की थी। लिहाजा डभौरा थाना में अपराध क्रमांक 42/2017 में धारा 364, धारा 11, 13 मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद एसडीओपी को अपहृत के चंगुल से मुक्त कराया गया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में डकैतों को गिरफ्तार किया था। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया था। जहां विचारण के दौरान तीन डकैतों को आजीवन करावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।
इन्हें मिली सजा
अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय के अनुसार विचारण के दौरान 11 साक्षियों के बयान कराये गये। साथ ही कई सबूत पेश किये गये। जिसके आधार पर डकैत अमरजीत उर्फ बाबा पुत्र विरजा कोल 26 वर्ष निवासी मुरकटा थाना मानिकपुर, राजकुमार कोल पुत्र बाबूलाल कोल 27 वर्ष निवासी कमरहउटा थाना रैपुरा चित्रकूट एवं समय कुमार उर्फ देवा पुत्र बाबूलाल कोल 26 वर्ष निवासी करउटा थाना रैपुरा को 364क/120वी भादवि एवं धारा 13 म.प्र.ड.प्र.क्षे.अधि. एवं धारा 25 (1-बी)-1/27 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया। जिन्हें आजीवन कारावास व 1 हजार रुपये के जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है।वहीं रामजी यादव को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया।
कुख्यात डकैत महेन्द्र पासी अभी भी है फरार
डभौरा पुलिस ने उक्त मामले की विवेचना की थी। जिसमें पता चला था कि कुख्यात डकैत महेन्द्र पासी उर्फ धोनी पुत्र लखपत पासी 32 वर्ष निवासी देसाह मझरा थाना रैपुरा जिला चित्रकूट के गिरोह ने एसडीओ का अपहरण किया था। तब से आज तक उक्त डकैत फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। इसी मामले में एक और बदमाश ड्राइबर उर्फ रामशरण उर्फ भगवानदीन यादव 36 वर्ष निवासी सेमरिया जगन्नाथ थाना करबी जिला चित्रकूट भी फरार है। जिनकी तलाश पुलिस अब तक कर रही है।