अनूपपुर: नाबालिग को घर से भगाने और गलत काम करने के आरोपी को न्यायालय ने दी 20 साल की सजा

MP Anuppur News: शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाने और गलत काम करने के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा और 1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

Update: 2022-12-29 13:00 GMT

MP Anuppur News: शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाने और गलत काम करने के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा और 1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने बताया कि 23 जून 2019 को फरियादी द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदक ने पुलिस को बताया था कि 21 अक्टूबर को उसकी नातिन स्कूल पढ़ने गई थी। लेकिन जब वह देर शाम तक घर नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की गई। रिश्तेदारी और परिचितों में नाबालिग के बारे में पता किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया।

आवेदक ने पुलिस को यह भी बताया कि खोजबीन के दौरान यह भी पता चला कि कोइ्र्र अज्ञात व्यक्ति उसकी नातिन को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

20 दिन बाद मिली किशोरी

फरियादी की शिकायत के 20 दिन बाद 20 नवंबर को नाबालिग पुलिस को मिल गई। किशोरी ने पुलिस को बताया कि आरोपी शिवकुमार पटेल पुत्र रामछबीले पटेल उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था। इस दौरान आरोपी ने उसे अपने साथ रखा और उसके साथ गलत काम किया। किशोरी के बयान के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया। दुष्कृत्य की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में होने पर पुलिस ने धारा में वृद्धि की। साथ ही मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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