REWA: कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने संपूर्ण रीवा जिले में अब सिर्फ रविवार को LOCKDOWN के आदेश दिये हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार माह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन के स्थान पर अब केवल प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। रात्रिकालीन कफ्र्यू रात्रि 8 बजे से 5 बजे के स्थान पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आगामी आदेश तक पूरे जिले में लागू रहेगा।
कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नही है। इस लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में लागू किया जाता है।
आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहरी क्षेत्र में एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में आदेश का ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करें।