1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम, इन वाहनों में लगाना होगा ये...नहीं तो..
देश में बीएस 4 वाहनों को बैन कर अब सिर्फ बीएस 6 वाहनों (BS-6 Vehicles Registration) का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह नियम बन चुका है। जिस को लेकर सभी कंपनियों ने (BS-6 Vehicles) बीएस-6 वाहनों को तैयार करने के साथ ही मार्केट में उतारना भी शुरू कर दिया है। इसबीच ही नई बात ये है कि बीएस-6 वाहनों पर एक हरे रंग का स्टीकर (Green Sticker) लगाना अनिवार्य होगा। इसकी वजह इस नियम को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)द्वारा जारी करना है।
इतना ही नहीं एक अक्टूबर से 2020 से BS-6 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों की तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर एक सेमी की हरी पट्टी लगानी होगी। यह आदेश मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) 2018 में संशोधन के जरिये जारी किया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं की जा सकेगी छेड़छाड़ वहीं बता दें कि पिछले साल यानि 2019 में सरकार ने वाहनों पर (High Security Registration Plate's) हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाने का आदेश जारी किया था। जिससे वाहनों की नंबर प्लेट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकें।
इसके साथ ही वाहनों की वाहनों की पहचान अलग से हो सके। इसके साथ ही HSRP के तहत एक क्रोमियम आधारित (Hologram) होलोग्राम, नंबर प्लेट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आगे-पीछे दोनों ओर लगाया जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्लेट पर बॉटम लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टिव शीटिंग में न्यूनतम 10 अंकों के साथ परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की लेजर ब्रांडिंग भी रहना अनिवार्य किया गया है। साथ ही तीसरी नंबर प्लेट में वाहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के अनुसार कलर कोडिंग भी होगी। कलर कोडिंग से प्रदूषण फैलाने वाले नंबर की पहचान हो सकेगी।
पेट्रोल और सीएनजी नंबरों पर अलग से होगी कोडिंग वहीं जानकारी के अनुसार, बीएस 6 पेट्रोल या सीएनजी वाहनों पर हल्के नीले रंग की कलर कोडिंग होगी। जबकि डीज़ल वाहनों पर यह कोडिंग केसरिया रंग की होगी। जिसे वाहनों की अलग से ही पहचान की जा सकें। [signoff]