इस राज्य में ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे स्कूल, हाईकोर्ट ने बदला सरकार का फैंसला

अभिभावकों की शिकायत पर गुजरात सरकार ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस न वसूलने का आदेश जारी किया था. जिसे अब गुजरात हाईकोर्ट ने पलट दिया है. 

Update: 2021-02-16 06:27 GMT

अहमदाबाद. कोरोना वायरस के चलते मार्च माह से स्कूल बंद हैं. बावजूद इसके निजी स्कूल लगातार अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहें हैं. अभिभावकों की शिकायत पर गुजरात सरकार ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस न वसूलने का आदेश जारी किया था. जिसे अब गुजरात हाईकोर्ट ने पलट दिया है. 

गुजरात हाईकोर्ट ने फैंसला निजी स्कूलों के पक्ष में करते हुए आदेश किया है कि जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई सुचारु रूप से करवा रहें हैं, वे ट्यूशन फीस ले सकते हैं. हाईकोर्ट चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेबी पारदिलवाला की डिवीजन बेंच ने अपने फैंसले में कहा है कि स्कूलों का संचालन करने एवं बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. 

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ट्यूशन फीस नहीं लेने का आदेश देने से कई छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे, जबकि छात्रों को शिक्षा नहीं मिलने से लंबे समय में उनके समग्र और सामाजिक विकास पर असर पड़ेगा. डिवीज़न बेंच ने अपने फैंसले में आगे कहा कि जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई सुचारु रूप से करवा रहें हैं उन्हें ट्यूशन फीस लेने की पात्रता होगी. स्कूलों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कई अभिभावक आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहें हैं. जबकि अभिभावकों को भी यह अवगत होना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा एक निरर्थक कवायद नहीं है. 

हाईकोर्ट ने रद्द किया गुजरात सरकार का आदेश 

हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 16 जुलाई को निजी स्कूलों के लिए जारी आदेश रद्द कर दिया है. गुजरात सरकार ने इस आदेश में निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस न वसूलने के लिए कहा था. जबकि स्कूलों द्वारा अपने पक्ष में कहा गया था कि वे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवा रहें हैं, इसलिए उन्हें ट्यूशन फीस वसूल करने की छूट मिलनी चाहिए, इस पर भी राज्य सरकार तैयार नहीं हुई थी. इस वजह से निजी विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा भी बंद कर दी थी एवं राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध निजी स्कूल संघ हाईकोर्ट की शरण पर गया था. 

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