138 करोड़ जनता के लिए RBI ने जारी किया कड़ा निर्देश, अगर आपके नोट में लग गया है रंग तो होगा कुछ ऐसा, जल्दी पढ़िए!

होली का त्यौहार मनाते समय यदि आपके नोट में रंग लग जाते है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

Update: 2022-03-18 12:40 GMT

Rewa Riyasat, नई द‍िल्‍ली: अजा देशभर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है. होली का त्यौहार का लोग सालो से इंतज़ार करते है. कहा जाता है की रंग खेलने से आपसी मतभेद दूर हो जाते है. होली की मस्ती में हम इस कदर खो जाते है की हमें बहुत सारे काम भूल जाते है. कभी-कभी आपने ध्यान दिया होगा की होली खेलते समय हमारी जेब में पड़ी नोटे खरब हो जाती है और उसमे रंग चढ़ जाते है. ऐसे में RBI ने इस तरह की नोट के लिए गाइड लाइन जारी कर रखा है. आपके जेब में पड़ी नोट में लगे रंग को देख दुकानदार सहित कई लोग उसे लेने से मना कर देते है. ऐस में आप इस नोट को किनारे रख देते है. अगर आपके नोट में भी रंग लग गया है तो आपको बिलकुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. चलिए जानते है इस  तरह के नोट के बारे में..

RBI के नियम के मुताबिक यदि आपके नोट में रंग लगा है तो सामने वाला लेने से मना नहीं कर सकता है. खैर फिर भी RBI के नियम का लोग पालन नहीं करते है और नोट लेने से इंकार कर देते है.  RBI के अनुसार पुराने फटे, मुड़े नोट, रंग लगे नोट को आप आसानी से ब्रांच में जाकर बदल सकते है. इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई शुल्क अदा नहीं करनी होगी.


ये नोट कभी नहीं बदलते 

RBI के नियम के अनुसार अगर आपका नोट नकली नहीं है तो उसे ब्रांच में जाकर बदल सकते है. पुराने, फटे और कटे नोट आसानी से बदले जा सकते हैं. RBI ने कहा की जले हुए या बहुत बुरी टुकड़े हो चुके नोट को नहीं बदला जाएगा. अगर बैंक अधिकारी को लगा कि आपने जानबूझकर नोट फाड़ा या काटा है तो वे आपके नोट को बदलने से इंकार कर सकता है.

ये नोट आसानी से बदल जाएगी

-पहले वह जिसका धुलाई, रंग लगना, या कई लोगों के बीच घूमने की वजह से रंग उड़ गया।

-दूसरे वह जो फट गए हैं और उनके टुकड़े मौजूद हैं।

-तीसरे वह जो मिस मैच वाले हैं।

-मतलब दो अलग-अलग टुकड़े जोड़कर गलत प्रिंट वाला नोट बन गया है।

-बहुत ही बुरी स्थिति वाले नोट, जिनका नंबर पढ़ा जाना संभव न हो उसे बैंक बदलने से मना भी कर सकता है।

-अगर आपके पास मौजूद नोट मटमैला हो गया है या फिर फट गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारी नजर आ रही है, तो बैंक ऐसे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकते।

-सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे भी नोट बदलने होंगे, जो दो हिस्सों में फट गए हैं, लेकिन नोटों पर जरूरी जानकारी मौजूद है। बैंकों को उन नोटों को भी स्वीकार करना होगा, जो चिपकाए गए हों।

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