अब ₹ 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा, 30 सितंबर तक वापस लेगा रिज़र्व बैंक; एक बार में 10 नोट ही बदलवा सकेंगे
भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है. इन्हे 30 सितंबर तक बैंकों में वापस करना होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹ 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है. इन्हे 30 सितंबर तक बैंकों में वापस करना होगा. हांलाकि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे. बैंकों के अलावा नोटों को आरबीआई के केंद्रों में भी एक्सचेंज कराया जा सकता है.
8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के बाद नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था. आरबीआई ने 2018-19 से 2 हजार रूपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है.
फिलहाल आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 रूपए के नॉट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने के लिए कहा है. लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा. ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिससे वे आसानी से नोटों को बैंकों को वापस कर सके. बैंकों के अलावा नोटों को आरबीआई के केंद्रों में भी एक्सचेंज कराया जा सकता है. देश में आरबीआई के 19 केंद्र हैं.
एक बार में अधिकतम 20 हजार ही बदल सकेंगे
आरबीआई एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने की कोई लिमिट नहीं होगी. साथ ही अब बैंक 2000 के नोट इशू नहीं होंगे.
आरबीआई ने कहा क्या है?
रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे. RBI ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिटिंग बंद कर दी गई थी.
RBI ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है. इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है. यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.