इस राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाना पड़ेगा मंहगा, भरना होगा 1 लाख का जुर्माना

देश भर में कोरोना संक्रमण का लगातार बढ़ रहा है. इस बीच झारखण्ड राज्य ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है. राज्य में अब जुर्माना

Update: 2021-02-16 06:26 GMT

देश भर में कोरोना संक्रमण का लगातार बढ़ रहा है. इस बीच झारखण्ड राज्य ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है. राज्य में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वालों पर सरकार ने कड़ा फेंसला लेते हुए 1 लाख रूपए तक जुर्माना का प्रावधान रखा है.

मिली जानकारी के अनुसार झारखण्ड सरकार की केबिनेट में फैंसला लिया गया है कि राज्य में मास्क न लगाकर अपनी और दूसरों की जान को खतरा में डालने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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झारखण्ड सरकार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों में मास्क नहीं पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे 1 लाख रुपये का जुर्माना और झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के तहत 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

अभी तक नहीं था कोई क़ानून 

राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर मंजूरी दे दी है. झारखंड में अभी तक कोई कानून नहीं था. इस तरह के जुर्म पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल कैद तक की सजा हो सकती है.

अध्यादेश लाया जाएगा 

इसके लिए विधानसभा में अध्यादेश लाया जाएगा एवं सुनिश्चित किया जाएगा कि किन नियमों के उल्लंघन पर कितना जुर्माना एवं सजा का प्रावधान रखा जाए.

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राज्य में कोरोना की स्थिति 

झारखंड में बुधवार को COVID-19 के 439 नए मामले सामने आए, जबकि तीन और लोगों की मौत हो गई. राज्य में मरने वालों की संख्या 64 है. 3,570 सक्रिय मामले हैं. कुल 3,048 लोग अब तक अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं.

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