जानिए कैसे बिन टिकट आप ट्रैन में कर सकते हैं सफर? इंडियन रेलवे ने बनाये नए नियम
रेल टिकट को लेकर रेलवे विभाग ने बनाए है कई नियम
Indian Railway Ticket Rules: यात्रा के लिए दुनिया भर में आज रेल सेवा एक बड़ा साधान है। जिससे करोड़ो लोग रोजना सफर करके अपने गंतव्य को जाते है। एक जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कई बार ऐसा भी होता है कि यात्रा के दौरान आपका टिकट खो जाता है। जिससे आपकों परेशान होने की जरूरत नही है। यंहा यह जानने का प्रयास करेगे कि आप अपनी दूसरी टिकट कैसे प्राप्त कर सकते है।
बनवाएं डुप्लीकेट टिकट
यात्रा के पूर्व या फिर यात्रा के समय आपके ट्रेन का टिकट खो जाए और आपके फोन में भी टिकट नहीं है, तो इससे परेशान न हो। आप ट्रेन चेकर से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा. पूरी बात जानने के बाद टिकट चेक आपके लिए नया टिकट जारी कर सकता है।
देना पड़ता चार्ज
भारतीय रेलवे की वेबसाइट के अनुसार अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म-आरएसी टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है. रेलवे के मुताबिक, इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है। सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपये देकर मिल जाएगा। बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपये देने होंगे। अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना मिलती है, तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है।
टिकट मिलने पर यह है नियम
इसके अलावा अगर आपका खोया हुआ ओरिजिनल टिकट मिल जाता है. तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे को दिखा सकते हैं. ऐसा करने पर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि इसका 5 परसेंट अमाउंट काट लिया जाएगा, जो कि मिनिमम 20 रुपये होगा।