Indian Railways TTE Rights: टीटीई की कानूनी शक्तियों के बारे में जान चौक जाएंगे आप? चलती ट्रेन से पैसेंजर को उतार सकता है

Indian Railways TTE Rights: ट्रेन में यात्रा करने वाले पैसेंजरों के लिए ये अहम् जानकारी है.

Update: 2022-05-29 12:43 GMT

Indian Railways TTE Rights: अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको अपना और TTE का अधिकार पता होना चाहिए। क्योंकि टीटीई रेलवे का एक ऐसा कर्मचारी है जिसका सामना यात्रियों से पडना निश्चित है। कई बार नियमों की जानकारी के अभाव में यात्री टीटीई से उलझ जाते हैं। शायद आपको पता नहीं है की टीटीई के पास आपको ट्रेन से उतार देने तक का अधिकार प्राप्त होता है। यह बात जरूर है कि इसके लिए टीटीई के पास पर्याप्त कारण होने चाहिए। वहीं यात्रियों को भी कई ऐसे अधिकार प्राप्त हैं।

टिकट चेक करने का नियम

Indian Railways द्वारा नियम बनाया गया है कि TTE हर रेल में चढ़ने वाले यात्रियों से टिकट मांग सकता है। ऐसे में यात्री को टिकट दिखाने में कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए।

लेकिन रेलवे द्वारा यात्रियों को भी एक अधिकार दिया गया है। टीटी आपसे रात के 10 बजे के बाद टिकट नहीं माग सकता। टिकट चेक करने का समय सुबह 6 से रात के 10 के बीच रहता है। अगर आप 6 से 10 के बीच में यात्रा शुरू करते हैं और टीटी आपसे रात के 12 बजे टिकट मांगे तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन रात के 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्री से टीटीई टिकट मांग सकता है।

मिडिल बर्थ के लिए भी है नियम

अगर आपको मिडिल बर्थ यात्रा करने के लिए मिला हुआ है तो आपको यह नियम जानना बहुत आवश्यक है। जानकारी के अनुसार मिडिल बर्थ वाला व्यक्ति रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही अपनी बर्थ पर सो सकता है। इस समय के बाद आपको अपना बर्थ नीचे रखना होगा। जिससे कि अन्य यात्री सुविधा के साथ सीट पर बैठ सकें।

ट्रेन छूटने पर नियम

अगर आपकी ट्रेन किसी कारणवश छूट जाती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि टीटी को अधिकार नहीं है कि आपके सीट में ना बैठने से वह तुरंत दूसरे को इलाज करते। रिजर्वेशन सीट 3 स्टेशन के बाद ही टीटी किसी आरएसी वाले को एलॉट कर सकता है। कम से कम दो स्टेशन तक टीटी को का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे स्टेशन मैं जब नहीं पहुंचेंगे तब वह किसी और को दे सकता है।

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