हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी

Hijab Vivad: जज को सरकार ने सुरक्षा के लिए Y कैटेगरी सिक्योरिटी देने के आदेश दिए हैं

Update: 2022-03-20 09:12 GMT

Hijab Vivad: हिजाब विवाद मामले में अंतिम फैसला सुनाने वाले जज को जान से मारने की धमकी दी गई है, आपको मालूम होगा कि बीते 4 महीने से हिजाब को लेकर विवाद जारी है, कर्नाटक के उड्डपी कॉलेज की मुस्लिम लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा ना होना बताया था और कॉलेज में हिजाब बैन कर दिया था. 

अब कोर्ट ने कट्टरपंथी मुसलमानों के पक्ष में अपना फैसला नहीं सुनाया जो लोगों ने जज को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। जिन लड़कियों ने याचिका लगाई थी उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार करने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही वहीं कई कट्टरपंथी लोगों ने कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी की 

जज को जान से मारने की धमकी किसने दी 

हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतू राज अवस्थी को जान से मारने की धमकी मिली है, यह धमकी इसी लिए है क्योंकि जज ने कॉलेज में यूनिफॉर्म पहहने का आदेश जारी किया है. चीफ जस्टिस को एक युवक ने वीडियो पोस्ट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है. इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 

चीफ जस्टिस को जिस शख्स ने जान से मारने की धमकी दी उसने अपने वीडियो में झारखंड के जज की हत्या का जिक्र किया और उसी तरह कर्नाटक के चीफ जस्टिस की हत्या करने की बात कही. वीडियो में आरोपी जज और उनके परिवार के साथ कोर्ट के फैसले के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था. 

जज को Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी 

जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कर्नाटक सरकार ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी सहित पीठ के अन्य 2 जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. बता दें की कर्नाटक हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ में यह फैसला लिया गया है जिसमे चीफ जस्टिस अवस्थी के साथ जस्टिस कृष्णा दीक्षित और काजी एम जैबुन्निसा शामिल थे. तीनों जजों की पीठ ने हिजाब को इस्लान का जरूरी हिस्सा ना होना बताया था. 

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