ज्ञानवापी मस्जिद मामला: कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जज ने कहा 'ताला है तो तोड़िए'

ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid Case) को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

Update: 2022-05-12 11:43 GMT

Gyanvapi Masjid Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) को लेकर चल रहे विवाद के मामले में गुरुवार को जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है।


ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi Majid Case): क्या है कोर्ट का फैसला?

गुरुवार को वाराणसी जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसला देते हुए कहा कि मौजूदा कोर्ट कमिश्नर को किसी भी हाल में नहीं हटाया जाएगा और शुक्रवार से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे होगा और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश किया जाएगा।

जिला कोर्ट के इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद का एक बार फिर से सर्वे होगा और साथ ही सर्वे की रिकॉर्डिंग भी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ जाने के लिए 2 और वकीलों को कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 

केस को लेकर जज ने कहा की ताला तोड़ने पड़े तो तोड़िए, जो बाधा आ रही हो, उसे हटा दीजिए। अब रोज दोपहर तक सुबह 8 बजे से सर्वे होगा और यह दोपहर 12 बजे तक चलेगा। 

Gyanvapi Majid Case: क्या है यह मामला?

काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mandir) है। इसी के दीवार से गौरी श्रृंगार मंदिर (Gauri Shringar Mandir) सटा हुआ है। हिन्दू पक्ष का मनना है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। और फिर यह मामला कोर्ट पहुंच गया। पहले कोर्ट ने इस पर लेकर सर्वे करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने वीडियो और फोटो ग्राफी के भी आदेश दिए थे। सर्वे शुरू भी हो गया था लेकिन मुस्लिम पक्ष के कमिशनर बदले जाने के मांग को लेकर सर्वे बंद हो गया था। और अब फिर यह मामला सुर्ख़ियो में आ रहा है। अब फिर कोर्ट ने ऑर्डर वीडियो ग्राफी के ऑर्डर दिए हैं। 

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