अधिकारियों के जलवे पर सरकार का एक्शन: वाहनों में लिखा 'भारत सरकार' तो ₹5000 तक कटेगा चलान, नोटिफिकेशन जारी
New Motor Vehicle Rules 2022: वाहनों में भारत सरकार लिखवाने पर होगी कार्रवाई।
अपने वाहनों में भारत सरकार लिखवाना अधिकारी को मंहगा पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इस पर रोक लगा दी हैं। जिससे यह तय हो गया है कि वाहन में विभाग एवं मंत्रालय के नामों को उकेरना नियममानुसार गलत होगा। ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना किए जाने तथा बार-बार ऐसा लिखा हुआ वाहन पाए जाने पर संबधित के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
वाहनों में हो गया था आम
सरकारी अधिकारी का एक अलग रसूख तो होता ही है और वे वाहनों में भारत सरकार एवं मंत्रालय लिखे हुए वाहनो से निजी कार्यो में सफर कर रहे है। यही वजह है कि केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों में अपनी निजी गाड़ियों पर भारत सरकार लिखना आम हो गया है। इतना ही नही भारत सरकार ही नहीं, बल्कि लोग मंत्रालयों, विभागों और पदों के भी नाम लिखते हैं, जबकि यह कानूनी तौर पर सही नहीं है।
इस तरह का सर्कुलर जारी
नए आदेश के तहत चाहे केन्द का अधिकारी-कर्मचारी हो या राज्य का वह किसी भी प्राइवेट वाहन पर भारत सरकार, उसके मंत्रालय, विभाग या पदों का नाम लिखवाने पर सख्त हिदायत दी गई है. शासनादेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राइवेट या पर्सनल वहिकल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखवाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से यह सर्कुलर जारी किया गया है।
दुरपयोग को देखते हुए निणर्य
दरअसल विभाग एवं मंत्रालय के नाम का दुरपयोग हो रहा था। अधिकारी-कर्मचारी वाहनों पर भारत सरकार एवं मंत्रालय के नाम आदि अपने वाहनों में लिखवा कर निजी कार्यक्रमों में न सिर्फ हिस्सा ले रहे थे बल्कि ऐसे वाहनों का उपयोग शादी कार्यक्रम में होना पाया जा रहा था। जिसके चलते सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।
5000 तक लग सकता है जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अजीबोगरीब अंकों या अक्षरों में नंबर लिखवाना भी गलत है. इसको लेकर 500 से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. भारत सरकार, कोई मंत्रालय, पद विभाग आदि लिखवाने पर 500 रुपये और नंबरों से छेड़छाड़ पर 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है. बार-बार उल्लंघन पर वाहन मालिक की गाड़ी भी जब्त की जा सकती है।