मध्य प्रदेश का बदलेगा नक्शा, थानों और चौकियों की सीमाएं तय कर सकेंगे कलेक्टर, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के फ़ैसले के बाद आदेश जारी

31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर समिति अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेगा,इसके बाद फरवरी 2024 में गृह विभाग राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करेगा,अधिसूचना के साथ ही नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी।;

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Update: 2024-01-03 07:13 GMT
मध्य प्रदेश का बदलेगा नक्शा, थानों और चौकियों की सीमाएं तय कर सकेंगे कलेक्टर, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के फ़ैसले के बाद आदेश जारी
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन में निर्देश दिया की अब प्रदेश में समस्त कलेक्टर के पास थाने और चौकी की सीमाएं तय करने का अधिकार प्राप्प्त होगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के फ़ैसले के बाद गृह विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है. कलेक्टर के पास थाने और चौकी की सीमाएं तय करने का अधिकार

31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर समिति अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेगा,इसके बाद फरवरी 2024 में गृह विभाग राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करेगा,अधिसूचना के साथ ही नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी।

गृह विभाग ने यह भी कहा है कि सीमा का पुनर्निधारण करते समय थानों की पारस्परिक अपराध संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए.

निर्धारण ना होने से कई बार स्थानीय स्तर पर अपराध की संख्या जुटाने में परेशानी आयी आबादी , अपराध की दर , क्षेत्राधिकार को देखते हुए हर 14 साल में ऐसे सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। पिछली बार 2010 में किया गया था सीमाओं का निर्धारण।


 



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