MP Viklang Pension Yojana: मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है, कैसे लें लाभ जानें पूरी प्रक्रिया
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विकलांग पेंशन योजना से ऐसे लोगों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग हैं।
MP Viklang Pension Yojana: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विकलांग पेंशन योजना से ऐसे लोगों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग हैं। योजना के तहत मिलने वाली मदद से विकलांग व्यक्ति को किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। योजना से मिली वाली राशि से विकलांग व्यक्ति आसानी से अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो जाता है।
विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
Viklang Pension Yojana Objective: इस योजना के पीछे प्रदेश सरकार की मंशा यह है कि राज्य में जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें पेंशन राशि के रूप में आर्थिक सहायता मिल सके। ताकि कोई भी विकलांग व्यक्ति अपने परिवार वालों पर आश्रित न रहे। विकलांग लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं रहता जिसके कारण उनको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। आर्थिक रूप से भी उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती जिससे इस योजना से मिलने वाली राशि उनको आत्मनिर्भर रहने में मदद प्रदान करती है।
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
Viklang Pension Yojana Eligibility: विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत किसी भी विकलांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं आवेदक किसी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए। तीन पहिया और चार पहिया धारक विकलांग व्यक्ति इस योजना की पात्रता नहीं रखते।
विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज एवं लाभ
Viklang Pension Yojana Documents and Benefits: योजना के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज भी अभ्यर्थी के पास होने चाहिए। जिसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। वहीं आवदेक के मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट होना जरूरी है एवं बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक भी होना चाहिए। योजना के तहत राज्य के विकलांग लोगों को प्रतिमाह 500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इस आर्थिक सहायता से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करने में उन्हें सहूलियत होती है।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
Viklang Pension Yojana How to Apply: इस योजना के लिए प्रदेश के विकलांग जन घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को सबसे पहले एमपी सामाजिक सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिसमें होम पेज खुला जाएगा। यहां अभ्यर्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करें। अब आवेदक जानकारी जैसे नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि की जानकारी दर्ज करें। इसके बाद विकलांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। जिस पर एमपी विकलांग पेंशन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। जिसमें पूछी गई समस्त जानकारी भरें। जानकारियों को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करें तब जाकर आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।