एमपी हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने प्रभारी परियोजना यंत्री को किया निलंबित, यह है मामला

MP Sagar Project Engineer Janardan Singh News: मध्यप्रदेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने प्रभारी परियोजना यंत्री सागर संभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रभावी पर्यवेक्षण न कर पाने की स्थिति में उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई।;

Update: 2023-05-18 10:08 GMT
एमपी हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने प्रभारी परियोजना यंत्री को किया निलंबित, यह है मामला
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मध्यप्रदेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने प्रभारी परियोजना यंत्री सागर संभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रभावी पर्यवेक्षण न कर पाने की स्थिति में उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। निलंबित कर उन्हें मुख्यालय भोपाल से सम्बद्ध कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान जनार्दन सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

कर्तव्य में लापरवाही पड़ी भारी

एमपी सागर संभाग के प्रभारी परियोजना यंत्री जनार्दन सिंह का दायित्व प्रभावी पर्यवेक्षण करना था। सुश्री हेमा मीना लंबी अवधि से प्रभारी परियोजना यंत्री के अधीन कार्य कर रही थीं। जनार्दन सिंह का यह दायित्व था कि उनके कार्यों का परीक्षण करते। किंतु इनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई। जिस पर पर्यवेक्षण की असफलता के कारण मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास विभाग भोपाल उपेन्द्र जैन ने 18 मई को जारी किया है।

मुख्यालय भोपाल किया अटैच

यहां पर यह बता दें कि सुश्री हेमा मीना तत्कालीन संविदा प्रभारी सहायक यंत्री मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग सागर के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा शिकंजा कसा गया है। इन पर अपराध क्रमांक 103/2023 धारा 13(2), 13(1)(बी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत 11 मई को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हेमा मीना लंबे समय से जनार्दन सिंह के अधीन कार्य कर रही थीं। इनका कार्य हेमा मीना पर प्रभावी पर्यवेक्षण करना था। किंतु इन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती। ऐसे में सागर संभाग के प्रभारी परियोजना यंत्री जनार्दन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करत मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया गया है। जनार्दन सिंह को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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