Traffic Rules 2023: मध्यप्रदेश में टू-व्हीलर में सवारी के लिए भी अनिवार्य हुआ हेलमेट, नहीं तो सस्पेंड होगा लाइसेंस, जुर्माना भी बढ़ाया गया
Traffic Rules 2023: अगर आप टू-व्हीलर चला रहें है तो मध्यप्रदेश की सड़कों पर ड्राइवर और सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. 15 जून तक इसके लिए समझाइश दी जाएगी, इसके बाद कार्रवाईयां शुरू होंगी.
Traffic Rules 2023: मध्य प्रदेश में अब टू-व्हीलर चलाने और पीछे बैठने वालों को अनिवार्य तौर पर हेलमेट लगाना होगा। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालक पर 300 और पीछे बैठे व्यक्ति पर 500 यानी, कुल 800 रुपए जुर्माना लगेगा। जुर्माने के साथ ही वाहन चला रहे व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकेगा। यह लाइसेंस तभी बहाल होगा, जब व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से कम से कम दो दिन की ट्रेनिंग लेगा।
ड्राइवर और सवारी दोनों को हेलमेट पहनना जरुरी
हेलमेट अनिवार्यता की यह नई व्यवस्था प्रदेश में लागू हो चुकी है। 15 जून से सख्ती की जाएगी। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने बताया कि पहली बार में बिना हेलमेट मिलने वाले व्यक्ति पर धारा 206 (4) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ चालक पर हेलमेट से जुड़ी कार्रवाई की जाती थी। अब चालक और पीछे बैठी सवारी, दोनों पर नियम लागू होगा।
300 की जगह 800 रु. लगेगा जुर्माना (Helmet Fine in MP)
नए नियम के तहत कोई व्यक्ति लगातार दो बार बिना हेलमेट टू व्हीलर चलाता मिलता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। हालांकि, कोई मानवीय पहलू होने पर आरटीओ सजा को कम कर सकता है। अब तक ड्रंकन एंड ड्राइव के मामलों में ही डीएल सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाती रही है। नए प्रावधान के अनुसार बिना हेलमेट पाए जाने वाले वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ ही पहली बार में 300 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। परिवहन विशेषज्ञ व पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एनके त्रिपाठी का कहना है कि सख्ती के बिना नियमों का पालन करवाया जाना मुश्किल है, इसलिए पुलिस हो या आरटीओ, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मानवीय पहलू होने पर कुछ रियायत दी जा सकती है।
इन्हें हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी
- चालक के साथ 4 साल की उम्र के बच्चे को हेलमेट अनिवार्य नहीं।
- सिख लोगों को भी बिना हेलमेट वाहन चलाने की रियायत दी गई है।