Ladli Behna Yojana 6th Installment List 2023: इन महिलाओ के अकाउंट में 7 नवम्बर को नहीं आएंगे छठवीं क़िस्त के 1250 रूपए, लिस्ट में चेक करे अपना नाम....

Ladli Behna Yojana 6th Installment List 2023: लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana In MP) का लाभ करोड़ो महिलाओ को मिल रहा है.लाड़ली बहना योजना बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है.

Update: 2023-11-06 16:46 GMT

Ladli Behna Yojana 6th Installment List 2023: लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana In MP) का लाभ करोड़ो महिलाओ को मिल रहा है.लाड़ली बहना योजना बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है. इस योजना के तहत बहनों के खातों में 1250 रुपए आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस राशि को पहले 1750, फिर 2000 और इसी तरीके से बढाते हुए 3000 रुपए किया जाएगा।

लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana In Madhya Pradesh) की छठवीं क़िस्त 1250 रूपए महिलाओ के अकाउंट में 7 नवम्बर 2023 को भेजी जाएगी. लाड़ली बहना योजना की अभी तक पांच क़िस्त भेजी जा चुकी है. अचार संहिता लगने के बावजूद महिलाओ के अकाउंट में छठवीं क़िस्त भेजी जाएगी.

सीएम शिवराज ने कहा कि, इस बार 10 तारीख को धनतेरस है और इसलिए हमने फैसला किया है कि, 7 तारीख को ही बहनों के खातों में किस्त डाली जाएगी। जिससे दिवाली से पहले धनतेरस पर लाड़ली बहनें खूब खरीदारी कर सकें।

कौन महिलाएं अपात्र होंगी? 

- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो. 

- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो.

- जो स्वयं भारत सरकार और राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है 

- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान और भूतपूर्व सांसद या विधायक हो.

- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या संचालक सदस्य हो.

- जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो.

- जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो. (यहां पर परिवार का अर्थ पति-पत्नी और आश्रित बच्चों से).

- जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से रजिस्टर्ड चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) रहे हों. 

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