एमपी में ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे कॉलेज संचालक, शिकायत करने पर होगी कार्रवाई

MP Latest News: अगर महाविद्यालय विद्यार्थियों से ज्यादा फीस लेते हैं तो विद्यार्थी इसकी शिकायत भी कर सकेंंगे।;

Update: 2022-08-02 10:27 GMT
एमपी में ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे कॉलेज संचालक, शिकायत करने पर होगी कार्रवाई
  • whatsapp icon

MP Bhopal News: निजी महाविद्यालय अब विद्यार्थियों से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। ज्यादा फीस लेने पर महाविद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महाविद्यालय द्वारा कितनी फीस तय की गई है इसे विद्यार्थी खुद क्रास चेक कर सकेंगे। प्रदेश में निजी महाविद्यालयों में फीस का निर्धारण सरकार की स्वतंत्र एजेंसी फीस एवं विनियामक समिति (Admission And Fee Regulatory Committee) द्वारा की जाती है। समिति द्वारा तकनीकि महाविद्यालयों के साथ ही मेडिकल और हायर एजुकेशन (Higher Education) के अंतर्गत बीएडए एमएड आदि कोर्स फीस (B.ED And M.ED Fees) तय की जाती है। समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस महाविद्यालय संचालक नहीं ले सकते हैं। अगर महाविद्यालय विद्यार्थियों से ज्यादा फीस लेते हैं तो विद्यार्थी इसकी शिकायत भी कर सकेंंगे।

चेक कर सकेंंगे कितनी निर्धारित है फीस

समिति के वेबसाइट में जाकर विद्यार्थी एडमिशन के पूर्व ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि समिति द्वारा कितनी फीस तय की गई है कॉलेज प्रबंधन द्वारा कितनी फीस ली जा रही है। अगर समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस महाविद्यालयों द्वारा ली जाती है तो विद्यार्थी इस बात की शिकायत समिति में कर सकता है। शिकायत सही पाए जानें पर समिति द्वारा महाविद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है।

हुई थी बैठक

गत माह फीस निर्धारण को लेकर समिति द्वारा महाविद्यालय प्रबंधन को प्रस्ताव भेजने को कहा गया था। सूत्रों की माने तो निजी महाविद्यायलयों द्वारा प्रस्ताव भेजने के बाद समित और कॉलेज संचालकों के बीच बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के बाद समिति द्वारा तकनीकि मेडिकल और हायर एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले निजी महाविद्यालयों की फीस तय कर दी गई थी।

Tags:    

Similar News