बेकाबू कोरोना से कलेक्टर परेशान, रीवा में लागू हुई नई व्यवस्था, पढ़िए
कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विभिन्न धार्मिक त्यौहारों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने आगामी माहों में दुर्गा पूजा आदि पर्व के दौरान विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फिट रहने तथा पण्डाल का साइज 10 वाय 10 फीट अधिकतम रखे जाने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए आयोजक को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से पूर्व अनुमति लेने तथा किसी भी धार्मिक-सामाजिक आयोजन में चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होने तथा गरबा का आयोजन प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जारी किये हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि मूर्ति विसर्जन के लिये 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी इसके लिये आयोजकों को पृथक से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी तथा जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड विसर्जन स्थल के लिये अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन करेंगे ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो।
जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिये झांकियों, पण्डालों व विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालुओं से फेस कवर लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा सेनेटाइजर का उपयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुलेंगी। कैमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान-पान की दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकेंगी।
रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवगमन न हो इसके लिये पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जायेगी। उन्होंने दुकानों का निरंतर निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये तथा दुकान संचालकों से अपेक्षा की कि वह स्वयं मास्क पहनें तथा ग्राहकों को उपयोग के लिये सेनेटाइजर रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिये एक-एक गज की दूरी पर घेरे बनायें। उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन साधारण को इसकी सूचना देना संभव नहीं है अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। उन्होंने उपरोक्त आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से संबंधित क्षेत्र में देने तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड में पुलिस थाना एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिये हैं।