बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने पर 2-3 दिनों में निर्णय लेने की संभावना: केंद्र ने SC को सूचित किया
केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि COVID19 महामारी के मद्देनजर स्थगन अवधि के दौरान बैंकों द्वारा किस्तों पर ब्याज वसूलने पर दो से;
बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने पर 2-3 दिनों में निर्णय लेने की संभावना: केंद्र ने SC को सूचित किया
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केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि COVID19 महामारी के मद्देनजर स्थगन अवधि के दौरान बैंकों द्वारा किस्तों पर ब्याज वसूलने पर दो से तीन दिनों में फैसला होने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह फैसले को रिकॉर्ड पर लाए और पक्षकारों को आस्थगित किस्तों पर चुनौती देने वाली दलीलों के एक समूह में हलफनामा दे।
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केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि इस मामले पर बहुत गंभीर विचार किया गया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया उन्नत स्तर पर है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी।
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