विधानसभा निर्वाचन 2023: उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा शपथ पत्र
रीवा. रीवा तथा मऊगंज जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी कि जायेगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। जिला मुख्यालय रीवा में 6 विधानसभा क्षेत्रों रीवा, गुढ़, सिरमौर, सेमरिया, मनगवां तथा त्योंथर विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। जिला मुख्यालय मऊगंज में विधानसभा क्षेत्र देवतालाब तथा मऊगंज के नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में रिटर्निंग आफीसर तथा उनके सहायक कर्मचारियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी रिटर्निंग आफीसर नामांकन पत्र प्राप्त करते समय सामान्य रूप से उसकी जाँच कर लें। आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक अभिलेखों एवं शपथ पत्र के साथ ही नामांकन पत्र स्वीकार करें। नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दें।
नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अवश्य कराएं। नामांकन पत्र के साथ दाखिल उम्मीदवार के शपथ पत्र को उसी दिन सूचना पटल पर प्रकाशित कराएं तथा जनसंपर्क विभाग के माध्यम से उसका प्रचार-प्रसार कराएं। सभी रिटर्निंग आफीसर नामांकन पत्र ऑनलाइन दर्ज करने के लिए अलग से कर्मचारी तैनात करें। नामांकन पत्रों के दाखिल होने की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
कलेक्टर ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के स्थल पर निक्षेप राशि जमा कराने की समुचित व्यवस्था रखें। विधानसभावार मतदाता सूची भी अवश्य रखवाएं। नामांकन पत्र में प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की कमी दिखाई देने पर उसकी पूर्ति उम्मीदवार से अवश्य करवाएं। नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन करें। बैठक में मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर एसपी शुक्ला ने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की बिन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य है। शपथ पत्र में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, बैंकों में जमा राशि, चल-अचल सम्पत्ति, आपराधिक रिकार्ड तथा परिवार के सदस्यों की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण देना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। अन्य दलों के उम्मीदवारों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक होना आवश्यक है। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
प्रशिक्षण में बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक ही अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिये 4 सेट से अधिक नामांकन पत्र दाखिल न करें। यदि कोई अभ्यर्थी इस संख्या से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो ऐसा नामांकन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। विधि के उपबंधो के तहत न तो अभ्यर्थी को 4 से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है और न ही रिटर्निंग ऑफीसर को स्वीकार करने का अधिकार है। चार सेट नामांकनो को एक साथ या पृथक-पृथक रूप से दाखिल किया जा सकता है। प्रशिक्षण में आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवणे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयश गोखले सभी रिटर्निंग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।