जप्त शुदा वाहनों के एवज में अर्थदण्ड अधिरोपित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जप्त शुदा वाहनों के एवज में समतुल्य राशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित की है। उन्होंने जप्त शुदा वाहनों द्वारा अवैध परिवहन करते हुए सामग्री के एवज में कुल एक करोड़ 44 लाख 89 हजार 421 रूपये की राशि अधिरोपित की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा धनंजय कुमार पाण्डेय निवासी मिर्जापुर के जप्त शुदा वाहन के एवज में 5 लाख 67 हजार 450 रूपये, अशोक जायसवाल निवासी बरौली ठकुरान जवा के वाहन के एवज में 96 हजार रूपये, राजीतराम निवासी बरौहा तिवारीपुर के वाहन के एवज में एक लाख रूपये, विश्वभर प्रसाद गुप्ता निवासी हनुमना एवं मुकेश साहू निवासी चितरंगी सीधी के वाहन के एवज में ४ लाख 89 हजार 119 रूपये तथा रामसजीवन गुप्ता निवासी ढेकहा रीवा के वाहन के एवज में एक लाख 30 हजार 200 रूपये अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित की है।

इसी प्रकार राजपाल सिंह निवासी दामोदर मऊगंज एवं प्रताप इंफ्रा बिल्ड प्रा. लि. द्वारा बल्सल जोशी निवासी पानीपतहरियाणा के जप्त शुदा वाहन के एवज में एक लाख 67 हजार 819 रूपये, श्याम जी शुक्ला एवं रामचन्द्र सिंह तथा अशोक कुमारगुप्ता निवासी हनुमना के वाहन के एवज में 96 हजार रूपये, अनिल विश्वकर्मा निवासी मिर्जापुर एवं रामश्रेष्ठ निवासी लालगंजमिर्जापुर एवं गुरूमीत कौर निवासी मिर्जापुर के वाहन के एवज में 18 लाख 95 हजार 562 रूपये, गंगा प्रसाद यादव निवासी घूमात्योंथर के जप्त शुदा वाहन के एवज में 3 लाख 50 हजार रूपये, अनुराग मिश्र निवासी एवं रावेन्द्र मिश्र, संदीप कुमार मिश्रा निवासी घूमा तथा मुकेश कुमार तिवारी निवासी मढ़ी हरिवंश प्रसाद यादव निवासी राजगढ़ सिरमौर के जप्त शुदा वाहनों के एवज में एक करोड़ रूपये, सुनील कुमार सिंह निवासी मिर्जापुर के जप्त शुदा वाहन के एवज में 5 लाख 62 हजार 871 रूपये तथा दयाशंकर पटेल निवासी हनुमना के जप्त शुदा वाहन के एवज में 32 हजार 400 रूपये की अर्थदण्ड की राशि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारीद्वारा अधिरोपित की गयी है। 

Update: 2023-03-26 13:46 GMT

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