Tax में छूट: सेक्शन 80C के बाद भी उठाएं ₹100000 का फायदा, जानें कैसे?
वित्त वर्ष 2021-22 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौजूदा वित्त वर्ष अगले महीने के साथ ही खत्म हो जाएगा।
वित्त वर्ष 2021-22 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौजूदा वित्त वर्ष अगले महीने के साथ ही खत्म हो जाएगा। इस समय पर अधिकतर लोग टैक्स बचाने के तरीके ढूंढते हैं।अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते हैं। तो यह
आर्टिकल आपके लिए काफी फायदेमंद है। सेक्शन 80c के बाद भी आप कैसे ₹100000 की बचत कर सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि आप टैक्स बचाने के सभी तरीके अपनाएं। आज हम आपको इस आर्टिकल में 80c के बाद आप कैसे ₹100000 का फायदा उठा सकते हैं बताएंगे।
सेक्शन 80 डी से होने वाले फायदें
80 डी के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने और अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरें तो ₹100000 तक की अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा ले पाएगा। जानकारी के अनुसार 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 तक की टैक्स छूट का फायदा ले सकता है। और इससे अधिक आयु वालों के लिए यह लिमिट ₹50,000 होती है।
सेक्शन 80 डी
लोग टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी का उपयोग करते हैं। इस धारा के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट लेना बहुत आसान होता है। लेकिन यदि आपने इस की लिमिट का पूरा फायदा ले लिया तो सेक्शन 80डी के तहत और भी टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बताएं की इनकम टैक्स की धारा 80 डी के तहत आप जो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है।
हेल्थ पॉलिसी की आवश्यकता क्यों?
आज के समय में मेडिकल खर्च काफी बढ़ रहे हैं, इसलिए पूरे परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत आवश्यक है। मेडिकल सेवाएं बहुत महंगी हो गई है। जिसके कारण मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है। इसलिए आज के समय में पूरे परिवार के लिए अच्छा खासा बीमा लें। ताकि जरूरत और किसी भी इमरजेंसी के समय आप आराम से मेडिकल खर्चों को पूरा कर सकें।
पॉलिसी का उठाएं फायदा
सेक्शन 80डी के तहत कोई भी इंडिविजुअल पॉलिसी या मेडिक्लेम के अलावा फैमिली फ्लोटर प्लान, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और साथ में लाइफ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस के बाकी वेरिएंट्स पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए न लें। बल्कि इसका फायदा भी उठाएं।ये आपके मेडिकल खर्चों में मदद करेगी।
ऐसे बचाएं पूरे 1लाख
अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप अपने लिए और अपने 60 वर्ष से अधिक की आयु के माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो प्रीमियम पर ₹75,000 तक की टैक्स छूट मिलेगी। इसी तरह अगर आपकी आयु 60 साल से अधिक है और आप अपने साथ माता-पिता के लिए प्रीमियम भरें तो छूट ₹100000 तक होगी।