PAN Aadhaar linking: आज ही पैन को आधार से लिंक कराकर, पैन कार्ड को डीएक्टिवेट होने से बचाएं
PAN Aadhaar linking: सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों (Pan Card Holders) को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhar link) करवाने का फैसला जारी किया है।
Save PAN card from deactivation: आधार कार्ड और पैन कार्ड (PAN Card) एक आवश्यक डाक्यूमेंट्स है। जिसका उपयोग लगभग सभी कामों के लिए किया जाता है। सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों (Pan Card Holders) को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhar link) करवाने का फैसला जारी किया है। जिस की आखिरी तारीख 30 जून है। यदि अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। तो इसे जल्द ही पूरा करवा लें। वरना आपको पेनल्टी (Penalty) भी भरनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं आधार को पैन से लिंक करने की प्रोसेस के बारे में।
दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 234H के अनुसार आप इन दोनों की लिंकिंग की प्रक्रिया (PAN Aadhar Linking Process) को अब 31 मार्च 2023 तक पूरी कर सकते हैं लेकिन अब इसके लिए आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी आपको हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, 500 नहीं। 1 साल तक आप बिना लिंक कराएं भी पैन कार्ड और आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपको अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज ही अपने आधार को पैन से लिंक कराएं।
पैन और आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
PAN Aadhar Linking Process: पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद इस वेबसाइट पर बाई तरफ आपको लिंक्स का ऑप्शन नजर आएगा। यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और नाम दर्ज करना होगा। उसके बाद आप के नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
लिंक नहीं करने पर कितना जुर्माना भरना होगा
PAN-Aadhar Linking Penalty: लोगों पर एक अप्रैल 2022 से पैन कार्ड लिंक प्रक्रिया को पूरा नहीं करने पर ₹500 तक का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन 1 जुलाई के बाद भी पूरा नहीं करने वालों पर अब हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।