PM Kisan Tractor Yojana: ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार दे रही है 1 लाख रुपये, ऐसे करे अप्लाई, जानिए?

PM Kisan Tractor Yojana: सरकार की तरफ से पीएम किसान ट्रैक्टर योजना चलाई गई है.

Update: 2021-11-26 12:27 GMT

PM Kisan Tractor Yojana: किसानी में ट्रैक्टर एक आवाश्यक संयंत्र के रूप में अपनी जगह बना चुका है। आज के समय में बिना ट्रैक्टर के खेती करना असम्भव सा हो गया है। समय पर खेतों की जुताई, बोनी तथा गहाई करने के लिए ट्रैक्टर आवश्यक है। इनका उपयोग कर किसान समय पर किसानी का कार्य पूरा कर लेते हैं। जानकारी के अनुसार जब से किसानी में ट्रैक्टर का चलन शुरू हुआ खेती में बंपर पैदावार हो रही है। एक तो किसान समय पर काम परू कर दूसरा काम-धंधा कर रहे हैं। ते वहीं समय पर खेत खाली होने से दूसरी फसल में भी विलंब नहीं होता। किसानी में ट्रैक्टर की उपयोगिता को देखते हुए सरकार किसानों को आसानी से ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना लेकर आई है। इस योजना में किसानों को सस्ते दर पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

क्या है सरकार की योजना

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना किसानों को सस्ते दाम पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। योजना के सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार किसानो को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रूपये का अनुदान सहायता उपलब्ध करवा रही है। वहीं बताया गया है कि अगर किसान हाल के दिनों में ट्रैक्टर खरीदने का मन बना रहे हैं तो 30 नवम्बर तक अवेदन करें और योजना का लाभ लें।

किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी

जानकारी के अनुसार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करने पर महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को सबसे पहले ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है। सामान्य वर्ग के लोगों के सरकार की ओर से 75000 रूपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को 1 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाती है।

क्या है नियम

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से टै्रक्टर लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम तय किये गये हैं। जिसमें आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हेना चहिए। इसका लाभ राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को दिया जा रहा है। आवेदन में जमीन से जुडे दस्तावेजों की आवाश्यकता होती है। सब्सिडी का लाभ सिर्फ एक बार किसानों को दिया जायेगा।

इन दस्तावेजों की पड़ती है आवाश्यकता

योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ किसानों को पहचान और पता के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कापी, मोबाइल नम्बर, जमीन के कागजात तथा किसान की पासपोर्ट साइज की फोटो जमा करना होता है।

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