MP Balram Talab Yojana: एमपी बलराम तालाब योजना क्या है, कैसे लें लाभ जानें पूरी प्रक्रिया
MP Balram Talab Yojana: प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बलराम तालाब योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका लाभ लेकर किसान जहां खेती के नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं तो अवर्षा की स्थिति में तालाबों में वर्षा के जल को संग्रहित करके समय-समय पर खेतों में पानी को पहुंचा रहे हैं।
MP Balram Talab Yojana: प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बलराम तालाब योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका लाभ लेकर किसान जहां खेती के नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं तो अवर्षा की स्थिति में तालाबों में वर्षा के जल को संग्रहित करके समय-समय पर खेतों में पानी को पहुंचा रहे हैं। योजना के तहत किसानों को अनुदान मुहैया कराया जाता है जिससे वह वर्षा के जल कुओं, नहरों और तालाबों के माध्यम से संग्रहित कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसान पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने से कृषि में अधिक उत्पादन कर ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं।
एमपी बलराम तालाब योजना के कौन हैं पात्र
MP Balram Talab Yojana Eligibility: बलराम तालाब योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के जरिए किसानों को तालाब निर्माण के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस अनुदान राशि का उपयोग कर किसान खेतों में सिंचाई हेतु वर्षा के जल को तालाबों में संग्रहित कर सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिनमें सामान्य श्रेणी के किसान, लघु एवं सीमांत किसान एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शामिल हैं। बलराम तालाब निर्माण के लिए वे कृषक ही पात्र होंगे जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017.18 एवं उसके पश्चात प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट की स्थापना की गई हो एवं वर्तमान में वह चालू स्थिति में हों। जिसका सत्यापन भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।
एमपी बलराम तालाब योजना का अनुदान
MP Balaram Talab Yojana Grant: एमपी बलराम तालाब योजना का लाभ प्रदेश का हर किसान उठा सकता है। योजना के माध्यम से तीन श्रेणियों के तहत अनुदान दिया जाता है। जिसमें सामान्य श्रेणी के किसान के लिए अनुदान राशि 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 80 हजार रुपए तय की गई है। जबकि लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषकों के लिए 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 80 हजार रुपए निर्धारित है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 1 लाख रुपए तय है। यदि तालाब निर्माण हेतु इसके अतिरिक्त राशि खर्च होती है तो इसका भुगतान स्वयं किसान नागरिक द्वारा किया जाएगा। योजना के माध्यम से वर्षा के जल को संग्रहित करने हेतु तालाबों, कुओं एवं नहरों का निर्माण किसान आसानी से कर सकते हैं।
एमपी बलराम तालाब योजना के लिए कैसे करें आवेदन
MP Balram Talab Yojana How to Apply: एमपी बलराम तालाब योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में अनुदान हेतु आवेदन करें। इसके पश्चात थ्रो बायोमेट्रिक या विदाउट बायोमेट्रिक में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा। इसके बाद आवेदन करने हेतु फार्म में दी गई सभी जानकारी आवेदक को दर्ज करनी होगा। जिसमें जिला ब्लॉक, ग्राम, लिंग, कृषक वर्ग, जोत श्रेणी, कृषि यंत्र योजना, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि को दर्ज करें। इसके बाद एसेप्टेड टर्मस एण्ड कंडीशन में टिक करने के बाद डिवाइस टाइप में दिए गए किसी एक विकल्प का चयन कर कैप्चर फिंगर के ऑप्शन में क्लिक करें। इस तरह से किसान थ्रो बायो मेट्रिक के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं।