EPFO: पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 30 नवंबर तक नहीं किया ये काम तो हो सकता है भारी नुकसान
EPFO News in Hindi: अगर आप पीएफ खाताधारक हैं तो आपको अपने पीएम अकाउंट में आधार को लिंक करा लेना चाहिए.
EPFO News in Hindi: अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर (PF Account Holder) हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आधार कार्ड लिंक (UAN Aadhaar Link) करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. इसके पूर्व आपको अपने UAN से आधार को लिंक करवा लेना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
दरअसल, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत अधिकाँश कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य - निधि संस्था (EPFO) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट (PF Account) होता है. सेवा के दौरान सैलरी का कुछ अंश इसी खाते में जमा होता है. जो बाद में ब्याज के साथ मिलता है.
30 नवंबर आधार लिंक की डेडलाइन
पीएफ एकाउंट्स को आधार से लिंक किया जा रहा है. EPFO ने इसे अनिवार्य कर रखा है. अगर आप आधार से अपने पीएफ अकाउंट के UAN को लिंक नहीं करते हैं तो EPFO की सेवाएं लेने और पीएफ में जमा राशि को निकालने में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. EPFO ने UAN से आधार लिंक (UAN-Aadhaar Linking) करने की डेडलाइन बढ़ा कर 30 नवंबर 2021 कर दी है. यानि इसके पूर्व ही आपको अपने UAN से Aadhaar को लिंक करना होगा.
UAN Aadhaar Linking के लिए Helpline
UAN- Aadhaar Linking के लिए EPFO द्वारा हेल्पलाइन भी जारी की गई है. EPFO के मुताबिक, UAN Aadhaar लिंकिंग से जुड़ी मदद के लिए उप निदेशक हर्ष कौशिक को नियुक्त कर दिया गया है. आप ecr.help@epfindia.gov.in पर संपर्क करके उनसे इस विषय में सहायता ले सकते हैं. मेल के जरिए संपर्क कर UAN Aadhaar Linking में आ रही समस्या या तकनिकी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं. 30 नवंबर के पहले यह काम आपको करना होगा. नहीं तो पीएफ खाते से आप राशि नहीं निकाल पाएंगे.
इंश्योरेंस कवर के लिए भी UAN लिंक होना जरूरी है
वहीं पीएफ खाते पर जो ESIC द्वारा इंश्योरेंस कवर (Insurance Cover with PF Account) मिलता है, उसके लिए भी आधार और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार का लिंक होना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (Employee Deposit Linked Insurance) भी जमा नहीं हो पाएगा. इस कारण आपको बीमा कवर (Insurance Cover) नहीं मिलेगा. ऐसे में आपको जल्द से जल्द 30 नवंबर से पहले इस काम को करवा लेना चाहिए.